विकलांग अभ्यर्थी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण (H/E)

December 15, 2023, 11:34 AM
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आरबीई सं. 133/2023

भारत सरकार/ GOVT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAY
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. ई(एनजी)I/2019/पीएम4/8(ई-3417344)

नई दिल्‍ली, दिनांक: 04.12.2023

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थी के लिए पदोन्नति में आरक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण।

आपका ध्यान रेलवे बोर्ड के दिनांक 01.07.2022 के समसंख्यक पत्र सं. (आरबीई सं. 74/2022) के साथ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.05.2022 के का.ज्ञा. सं. 36012/1/2020-स्था. (आरक्षण-II) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

पदोन्नति संबंधी परीक्षाओं में बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थियों के लिए चयन/योग्यता के मानकों में छूट बढ़ाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में आपका ध्यान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.05.2022 के पूर्वोक्त निर्देशों के पैरा 8.1 एवं 8.2 की ओर आकृष्ट किया जाता है जो चयन में मानकों पर छूट देते है।

उपरोक्त उपबंधों में यह निर्धारित किया गया है कि मानकों पर छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब निर्धारित मानकों के आधार पर पर्याप्त बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो। बहरहाल, दी जाने वाली अपेक्षित छूट की सीमा निर्देशों में इंगित नहीं की गई हैं।

मामले की जांच कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से की गई है एवं इस संबंध में स्पष्टीकरण निम्नानुसार है

“यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से संबंधित उम्मीदवारों के संबंध में विशिष्ट सीमित विभागीय परीक्षा/विभागीय परीक्षा के लिए किसी प्रकार की छूट की सीमा का निर्णय लिया गया है, जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटियों से संबंधित उम्मीदवारों की पर्याप्त सं. (इन कोटियों के लिए निर्धारित रिक्तियों के अनुएसार) सामान्य प्रक्रिया में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करती है, तो उन मामलों में छूट की सीमा ऐसे बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थी कोटि से संबंधित उम्मीदवारों के लिए बढ़ाई जा सकती है, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से संबंधित नहीं है। अगर बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थी कोटि का उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि से भी है, तब वे या तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि या तो बेंचमार्क विकलांग अभ्यर्थी कोटि के उम्मीदवार के रूप में विभागीय परीक्षा के लिए मानक की छूट दी जाएगी न की दोनों में।”

कृपया पावती दे।

(संजय कुमार)
उप निदेशक/स्था. (अराज.)
रेलवे बोर्ड

 

 

RBE No.133/2023

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

No. E(NG)I/2019/PM4/8(E-3417344)

New Delhi, dated 04.12.2023

The General Manager (P) OS
All Zonal Railways & Production Units :
(As per standard list)

Sub: Reservation in Promotion to Persons with Benchmark Disabilities (PwBD).- Clarifications regarding.

Attention is invited to Board’s letter of even number dated 01.07.2022 (RBE . No.74/2022) along with DoP&T’s O.M. No. 36012/1/2020-Estt.(Res.-II dated 17.05.2022 whereby detailed guidelines were issued for providing reservation in promotions to Persons with Benchmark Disabilities.

2. Representations have been received on the subject of extent of relaxation of standards of selection/suitability for PwBD candidates in the promotional exams. Attention in this regard is drawn to Para 8.1 and 8.2 of DoP&T’s instructions dated 17.05.2022 ibid which provides for relaxation of standards in selections.

3. It is stipulated in the aforesaid provisions that relaxed standards are to be adopted only in case sufficient PwBD candidates are not available on the basis of prescribed standards. However, the extent of relaxation required to be given has not been indicated in the instructions. The matter has been examined in consultation with DoP&T and clarification in this regard is as under:-

“If any extent of relaxation has been decided for a particular Limited Departmental Examination/Departmental Examination in respect of candidates belonging to SC/ST category, where sufficient number of candidates belonging to SC/ST categories (as per vacancies earmarked for these categories) do not qualify the examination in the normal course, same extent of relaxation can be extended to candidates belonging to those PWBD category, who do not belong to SC/ST category. In case the candidates belonging to PwBD category also belong to SC/ST category, they would be eligible to be considered either as a SC/ST category or PwBD candidate for seeking relaxation of standard for Departmental Examination but not both.”

Please acknowledge receipt.

(Sanjay Kuamr)
Dy. Director/Estt.(N)
Railway Board
Ph. No. 43658/011-23303658

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