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Good News – Discount Scheme in AC Chair Car and Executive Classes of all trains having AC Sitting

July 8, 2023, 8:35 PM
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The element of discount shall be upto maximum 25% on the basic fare

Other charges as applicable shall be levied separately

Train having classes with occupancy less than 50% (either end to end or in some specified legs/sections) during the last 30 days shall be taken into consideration

Discount to be implemented with immediate effect.

No refund of fare shall be admissible for already booked passengers

In case of those trains where flexi fare scheme is applicable in a particular class and the occupancy is poor, flexi fare scheme may be withdrawn initially as a measure to increase the occupancy.

This scheme shall not be applicable on special trains introduced as holiday/festival specials etc.

Posted On: 08 JUL 2023 1:51PM by PIB Delhi

With a view to optimize utilization of accommodation in trains, Ministry of Railways has decided to delegate powers to Zonal Railways to introduce discounted fare scheme in trains with AC sitting accommodation, subject to the following terms and conditions:

Applicability of the Discounted Fare scheme:

  1. This scheme shall be applicable in AC Chair Car and Executive classes of all trains having AC sitting accommodation including Anubhuti and Vistadome coaches.
  2. The element of discount shall be upto maximum 25% on the basic fare. Other charges like reservation charge, Super fast surcharge, GST, etc., as applicable, shall be levied separately. The discount may be provided in any or all the classes on the basis of occupancy.
  3. The train having classes with occupancy less than 50% (either end to end or in some specified legs/sections depending upon the sections where discount is to be provided) during the last 30 days shall be taken into consideration. The fares of competitive mode of transport shall be the criteria while deciding quantum of discount.
  4. The discount can be given for the first-leg of journey and/or last leg of journey and/or intermediate sections and/or end to end journey, provided occupancy is less than 50% in that leg/section/end to end, as the case may be.
  5. The discount shall be implemented with immediate effect. However, no refund of fare shall be admissible for already booked passengers.
  6. Such discount shall be initially implemented for a period as decided by PCCMs of the zones corresponding to the originating station of the train, subject to a maximum of six months for the journey dates from when it is implemented. Discounted fare may be given for the entire duration or part duration or month wise or seasonal or for week days/ weekends based on demand pattern of the aforementioned period.
  7. For trains with inter-zonal O-D pairs/destinations, discount in fare may be given in consultation with PCCMs of other Zonal Railways/Managing Director or COM/CCM in the case of KRCL.
  8. Further review shall be made regularly and based on the occupancy, the discount may be modified/extended/withdrawn.
  9. If modification of discount/withdrawal of the scheme is decided, the same may also be implemented with immediate effect. However no difference of fare shall be charged or collected from already booked passengers.
  10. In case of those trains where flexi fare scheme is applicable in a particular class and the occupancy is poor, flexi fare scheme may be withdrawn initially as a measure to increase the occupancy. In case this does not result in improved occupancy, only then discount scheme may be made applicable in those trains/classes.
  11. Tickets on PTOs/Difference of fare on Rly passes/Concessional vouchers/MLA/ex-MLAs coupons/Warrants/MPs/Ex-MPs/Freedom fighters etc shall be booked on original class wise fare and not on discounted fare.
  12. Tatkal quota shall not be earmarked in such trains for the decided period in case the discount is provided on end to end basis. Further, if discount is provided for part journey of the train, then tatkal quota may not be provided for the part of the journey where discount is given.
  13. The discount shall for tickets booked upto preparation of 1st chart and during current booking. The discount may also be permitted onboard by TTE.
  14. This scheme shall not be applicable on special trains introduced as holiday/festival specials etc.

The provision of this scheme shall be applicable upto a period of 1 year.

रेल मंत्रालय ने अनुभूति और विस्टाडोम कोचों सहित वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एक्जीक्यूटिव श्रेणी में छूट योजना शुरू की


यह छूट मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी

लागू होने वाले अन्य शुल्क अलग से लगाए जायेंगे

पिछले 30 दिनों के दौरान 50 प्रतिशत से कम भरी सीटों (या तो प्रस्थान स्थल से गंतव्य तक या फिर कुछ निर्दिष्ट चरणों/खंडों में) वाली श्रेणियों वाली ट्रेनों को ध्यान में रखा जाएगा

यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी

पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों के किराए का कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा

उन ट्रेनों के मामले में जहां किसी विशेष श्रेणी में फ्लेक्सी किराया योजना लागू है और सीटें कम भरती हैं, सीटों को भरने के उपाय के रूप में शुरू में फ्लेक्सी किराया योजना को वापस लिया जा सकता है

छूट की यह योजना अवकाश/त्योहार स्पेशल आदि के रूप में चलायी जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी

ट्रेनों में स्थानों के अधिकतम उपयोग के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन, वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली वाली ट्रेनों में रियायती किराया योजना शुरू करने की शक्ति जोनल रेलवे को सौंपने का निर्णय लिया है:

रियायती किराया योजना की प्रयोजनीयता:

i. यह योजना अनुभूति और विस्टाडोम कोचों सहित वातानुकूलित बैठने की सुविधा वाली सभी ट्रेनों की एसी चेयर कार और एक्जीक्यूटिव श्रेणियों में लागू होगी।

ii. यह छूट मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी। आरक्षण शुल्क, सुपर फास्ट अधिभार, जीएसटी इत्यादि जैसे अन्य शुल्क, जो भी लागू हो, अलग से लगाए जायेंगे। सीटों के भरने के आधार पर यह छूट किसी या सभी श्रेणियों में प्रदान की जा सकती है।

iii. पिछले 30 दिनों के दौरान 50 प्रतिशत से कम भरी सीटों (या तो प्रस्थान स्थल से गंतव्य तक या छूट प्रदान की जाने वाली खंडों के आधार पर कुछ निर्दिष्ट चरणों/खंडों में) वाली श्रेणियों वाली ट्रेनों को ध्यान में रखा जाएगा। छूट की मात्रा तय करते समय परिवहन के प्रतिस्पर्धी साधन का किराया मानदंड होगा।

iv. यह छूट यात्रा के पहले चरण और/या यात्रा के अंतिम चरण और/या मध्यवर्ती खंडों और/या प्रस्थान स्थल से गंतव्य तक के लिए दी जा सकती है, बशर्ते कि उस चरण/खंड/प्रस्थान स्थल से गंतव्य तक 50 प्रतिशत से कम सीटें भरी हो, जैसी भी स्थिति हो।

v. यह छूट तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। हालांकि, पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों के किराए का कोई रिफंड स्वीकार्य नहीं होगा।

vi. शुरू में, इस तरह की छूट ट्रेन के आरंभिक स्टेशन के संबद्ध जोन के पीसीसीएम द्वारा तय की गई अवधि के लिए लागू की जाएगी, जो इसके लागू होने की तिथि से यात्रा की तारीखों के लिए अधिकतम छह महीने के अधीन होगी। रियायती किराए की सुविधा उपरोक्त अवधि के दौरान मांग के पैटर्न के आधार पर पूरी अवधि या आंशिक अवधि या माहवार या सीजन के आधार पर या सप्ताह के दिनों/सप्ताहांत के लिए दी जा सकती है।

vii. केआरसीएल के मामले में, अंतर-जोनल ओ-डी जोड़े/गंतव्यों वाली ट्रेनों के लिए अन्य जोनल रेलवे के पीसीसीएम/प्रबंध निदेशक या सीओएम/सीसीएम के परामर्श से किराए में छूट दी जा सकती है।

viii. आगे की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी और सीटों के भरने के आधार पर इस छूट को संशोधित/विस्तारित/वापस लिया जा सकता है।

ix. यदि इस छूट में संशोधन/योजना को वापस लेने का निर्णय लिया जाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से लागू भी किया जा सकता है। हालांकि, पहले से सीट आरक्षित करा चुके यात्रियों से किराए में अंतर को नहीं वसूला जाएगा।

x. उन ट्रेनों के मामले में, जहां किसी विशेष श्रेणी में फ्लेक्सी किराया योजना लागू है और सीटें कम भरती हैं, सीटों को भरने के उपाय के रूप में शुरू में फ्लेक्सी किराया योजना को वापस लिया जा सकता है। यदि इससे भी सीटें भरने की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तभी उन ट्रेनों/श्रेणियों में यह छूट योजना लागू की जा सकेगी।

xi. पीटीओ/रेलवे पास पर किराये का अंतर/रियायती वाउचर/विधायक/पूर्व-विधायक कूपन/वारंट/सांसद/पूर्व-सांसद/स्वतंत्रता सेनानियों आदि पर टिकट को मूल श्रेणीवार किराये के आधार पर बुक किया जाएगा, न कि रियायती किराये पर।

xii. यदि यात्रा के शुरू से अंत तक छूट प्रदान की जाती है तो ऐसी ट्रेनों में तय अवधि के लिए तत्काल कोटा निर्धारित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, यदि ट्रेन की आंशिक यात्रा के लिए छूट प्रदान की जाती है, तो यात्रा के उस हिस्से के लिए तत्काल कोटा प्रदान नहीं किया जा सकता है जहां छूट दी गई है।

xiii. यह छूट पहले चार्ट की तैयारी तक और वर्तमान बुकिंग के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए होगी। ट्रेन में टीटीई द्वारा यह छूट देने की भी अनुमति दी जा सकती है।

xiv. छूट की यह योजना अवकाश/त्योहार स्पेशल आदि के रूप में चलायी जाने वाली विशेष ट्रेनों पर लागू नहीं होगी।

इस योजना का प्रावधान एक वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा।

 

 

 

 
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