Latest News

Result of Train Manager (Goods Guard) Departmental Exam

Railway की नई सुविधा: अब सामान चोरी होने पर चलती ट्रेन में इस एप से कर सकेंगे FIR!

October 10, 2019, 11:20 AM
Share

भारत सरकार (Indian Government) करोड़ों रेल यत्रियों (Rail Passenger) की बड़ी परेशानी को आसान करने जा रही है. मामला यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा (Security) से जुड़ा है. इसलिए ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. रेलवे की इस नई सुविधा के जरिए आप चलती ट्रेन (Train) में चोरी (Theft) और स्नैचिंग (Snatching) की वारदात होने पर एफआईआर (FIR) दर्ज करा सकेंगे. 10 अक्टूबर से यात्री इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे. जीआरपी (GRP) ने इसके लिए एक खास एप (App) तैयार की है.

चलती ट्रेन में यात्रियों के साथ अक्सर स्नैचिंग और चोरी की वारदात बहुत होती हैं. खासकर तब जब ट्रेन रेंगते हुए स्टेशन को छोड़ने वाली होती है. ऐसे में पीड़ित यात्री जब तक चेन पुलिंग करता है तब तक चोर बहुत दूर निकल चुका होता है. अब स्टेशन पर उतरकर रिपोर्ट दर्ज कराना और भी दूभर काम हो जाता है.


राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा करने के लिए एक बड़ा क्षेत्र मिला हुआ है. इसी को देखते हुए जीआरपी सहयात्री नाम से एक एप लांच करने जा रही है. ये एप 10 अक्टूबर को लांच किया जाएगा. इस एप का फायदा ये मिलेगा कि अगर चलती ट्रेन में किसी भी यात्री के साथ कोई वारदात हो जाती है तो वह ट्रेन को बिना रोके अपने मोबाइल से ही एप की मदद लेकर अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है. इतना ही नहीं जीआरपी के काम से संबंधित अपने अनुभव भी यात्री इस एप पर दर्ज करा सकेंगे.

एफआईआर दर्ज कराने को 2 घंटे रोकी ट्रेन
मामला शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ा है. जैसे ही ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चली वैसे ही यात्रियों ने ट्रेन की चेन पुलिंग कर दी. नाराज यात्रियों की मांग थी कि पहले ट्रेन में यात्री संग हुई चोरी की एफआईआर दर्ज की जाए उसके बाद ही ट्रेन आगे बढ़ेगी. इसके चलते कई बार ट्रेन को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई लेकिन हर बार यात्री चेन पुलिंग कर देते थे. इस चक्कर में ये ट्रेन 2 घंटे बाद आगे के लिए रवाना हो सकी.

Source – News 18 

Share

This entry was posted in Public Facilities