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ट्रेन टिकट से जुड़ा भारतीय रेलवे का ये नियम बदला, क्या आपको जानकारी है

April 9, 2019, 11:03 AM
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ट्रेन में हम सभी सफर करते हैं। इसलिए इसके नियम कायदों की जानकारी हमें होना चाहिए। रेलवे के टिकट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम 1 अप्रैल 2019 से बदल चुका है। अब एयरलाइंस की तरह ही आपका संयुक्त पीएनआर जारी होगा। इसका फायदा उन लोगों को होगा जो किसी स्टेशन पर पहुंचने के लिए 2 कनेक्ट्रिंग ट्रेन से यात्रा करते हैं।

जब भी आप 2 कनेक्टिंग ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके मन में हमेशा ये बात रहती है कि पहली ट्रेन लेट हुई तो कहीं दूसरी ट्रेन न छूट जाए। इसके लिए अब आपको इसके लिए अपने रिफंड की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर रेलवे की देरी के कारण आपकी कनेक्टिंग ट्रेन छूट गई है तो आप बिना किसी चार्ज के आगे की टिकट कैंसिल कर सकते हैं।

ये नियम रेलवे के सभी तरह की क्लास पर लागू होगा। आपको टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा। अगर आप कनेक्टिंग ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आपके नाम से 2 पीएनआर जारी होंगे। ये दोनो पीएनआर लिंक होंगे।

नियम ऑनलाइन आईआरसीटीसी की वेबसाइट www.irctc.co.in और रिजर्वेशन काउंटर से बुक किए गए टिकट पर लागू होगा। आप एक बात का ध्यान रखें दोनों टिकट में यात्री की जानकारी एक समान होनी चाहिए। उम्र, नाम और किसी और जानकारी में अंतर नहीं होना चाहिए।

अगर आपने काउंटर से टिकट ली है तो रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर अपने टिकट का टीडीआर भर दें। ये 3 दिन तक मान्य रहता है। अब आप जब भी कनेक्टिंग ट्रेन की टिकट लें तो दोनों टिकट के रिजर्वेशन फॉर्म में यात्रियों की जानकारी एक समान ही भरें। नाम, उम्र और दूसरी जानकारी में अंतर नहीं रहे इसका ध्यान रखें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो रिफंड में दिक्कत आ जाएगी।

Source – TN

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