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Indian Railway ने बदले यह दो नियम, आपकी यात्रा को बनाएंगे और आसान

April 3, 2019, 12:32 PM
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1 अप्रैल से जहां देश में वित्त वर्ष बदल गया है वहीं भारतीय रेलवे ने भी अपने नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद रेलवे यात्रियों के लिए उनका यात्रा का अनुभव आसान और बेहतर हो जाएगा। खबरों के अनुसार रेलवे ने 1 तारीख से PNR और Boarding से जुड़े दो नियम बदले हैं। इसके बाद आपको बड़ा फायदा होगा। खासतौर पर इसका फायदा उन लोगों को होगा जो कनेक्टिंग ट्रेन टिकट लेते हैं। साथ ही जो लोग आपात स्थिति में अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना चाहते हैं उन्हें भी इन नए नियमों से बड़ी राहत मिलेगी।

भारतीय रेलवे अक्सर यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने की दिशा में काम करती है और कुछ ना कुछ नया लेकर आती रहती है। इस बार रेलवे ने जो दो नियमों में बदलाव किए हैं वो ट्रेन छूट जाने की स्थिति में यात्री को होने वाले घाटे से निजात दिलाने का काम करेंगे।

यूं काम करता है नियम

दरअसल, एयरलाइंस की तरह रेलवे भी कनेक्टिंग ट्रेन्स में यात्रा करने वाले पैसेंजर को एक ही PNR जारी करेगा। इस नए नियम के बाद रेल यात्रियों को पहली ट्रेन के लेट होने पर अगर दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन छूट जाती है तो उसे बिना किसी चार्ज के आगे की यात्रा रद्द करने की इजाजत होगी। रेलवे का ये नया नियम सभी क्लास के यात्रियों पर लागू होगा।

रिफंड के लिए ये होगी शर्तें

रिफंड के लिए रेलवे ने कुछ शर्तें बताई है। पहली शर्त ये है कि, दोनों टिकट पर पैसेंजर की डिटेल एक जैसी हो। दूसरा नियम जिस स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची है और जिस स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़नी है दोनों स्टेशन एक होने चाहिए। रेलवे का ये नया नियम सभी क्लास के लोगों के लिए मान्य होंगे।

अगर किसी स्टेशन पर रिफंड नहीं मिल पाता है तो आपके द्वारा भरी गई TDR, 3 दिन के लिए मान्य रहेगी। आपके रिफंड का पूरा पैसा आपको CCM या रिफंड ऑफिस से मिल जाएगा। अगर आपने काउंटर से रिजर्वेशन की टिकट ली है तो, पहली ट्रेन आने के असल टाइम के 3 घंटे के अंदर आप अपनी दूसरी ट्रेन को कैंसिल करा सकते हैं। इससे रिफंड का पैसा काउंटर पर ही मिल जाएगा। अगर टिकट ऑनलाइन बुक की है तो जिस स्टेशन पर पहली ट्रेन पहुंची है और जिस स्टेशन से दूसरी ट्रेन पकड़नी है उस स्टेशन पर TDR भरना पडे़गा। पूरी जानकारी देने के बाद ही पूरा रिफंड मिलेगा।

बदल सकेंगे बोर्डिंग स्टेशन

दूसरा नियम यह है कि यात्रा के पहले अगर अचानक कोई स्थिति बनती है तो यात्री अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकता है। अब तक ऐसा करना संभव नहीं था। हालांकि, अब भी यात्री चार्ट जनरेट होने के 4 घंटे पहले तक ही बोर्डिंग स्टेशन बदल सकेगा। इसका फायदा सामान्य आरक्षण और तत्काल आरक्षण के तहत टिकट लेने वालों को मिलेगा।

यूं ले सकेंगे फायदा

अगर आप भी अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना चाहते हैं तो उसका आसान तरीका है। बोर्डिंग स्टेशन बदलवाने के लिए आप लिखित आवेदन के अलावा आईआरसीटीसी की वेबसाइट से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 139 पर फोन करके भी बोर्डिंग स्टेशन बदलने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Source – News 18

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