Latest News

Shri Ram Karan Yadav takes over as General Manager, Central Railway

रेलवे कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा मिलने वाली सुविधाएं

March 17, 2023, 3:24 PM
Share

रेलवे कर्मचारियों को रेलवे प्रशासन द्वारा दि जाने वाली सुविधाएं – YouTube

 

1. ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा पाँच साल पूरी नहीं हुई है तो उसे साल में एक Set फ्री पास और चार सेट PTO मिलता हैं. PTO जिसमें एक तिहाई भाड़ा देना होता है। जिन कर्मचारियों की सेवा पाँच साल पूरा हो जाता है तो उन्हें साल में तीन Set फ्री पास और 4 Set PTO मिलता है।

2. रेलवे कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में 3% का वेतन बृद्धि मिलता है।

3. साल में दो बार, पहली जनवरी और पहली जुलाई को महंगाई भत्ता मिलता है।

4. प्रत्येक दस साल पर वेतन आयोग का गठन द्वारा कर्मचारियों का वेतन पुनर्निरीक्ष कर वेतन बढ़ोतरी किया जाता है।

5. रात्रि ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को Night Duty Allowance मिलता है।

6. यदि कर्मचारी अपने हेडक्वार्टर से बाहर 8 km से ज्यादा दूरी पर ड्यूटी करने जाते है तो उन्हें यात्रा भत्ता मिलता है।

7. यदि कोई ट्रेन दुर्घटना ग्रस्त होती है तो उस समय दुर्घटना स्थल पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों & अधिकारियों को यात्रा भत्ता के साथ साथ Diet Allowance भी मिलता है।

8. अपने कार्यकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके एक आश्रित को नौकरी दी जाती है और पत्नी को पेंशन मिलता है।

9. यदि कुछ समय बाद पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है तो अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री को भी पेंशन मिलता है।

10. इलाज के लिए रेलवे का अपना Health unit और अस्पताल होता है जिसमें कर्मचारी उसके आश्रित को निशुल्क उपचार होता है।

11. यदि कोई स्टाफ ड्यूटी के दौरान घायल हो जाता है तो तीन महीने तक पूरा वेतन मिलता हैं और साथ साथ निशुल्क उपचार भी होता है।

यदि तीन महीने से ज्यादा उपचार में लगता है तो उसके बाद कर्मचारी का अपना छुट्टी कटता है। परन्तु वेतन मिलते रहता है।

12. कर्मचारियों का बेटा बेटी कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उन्हें अलग से Educational Pass मिलता है।

13. कर्मचारियों को साल में 10 दिन का आकस्मिक छुट्टी मिलता है जो Avail नहीं करने पर lapse हो जाता है।

14.  साल में 30 दिन का अर्जित अवकाश मिलता हैं जो नहीं लेने पर भी निर्धारित सीमा तक जमा रहता है। इसके अलावा साल में 10 दिन का Sick leave मिलता है जो नहीं लेने पर भी जमा रहता है।

15. महिला कर्मचारी को पहले दो सन्तान के जन्म होने पर प्रत्येक संतान पर मातृत्व अवकाश मिलता हैं और पुरूष कर्मचारी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलता है।

16. कर्मचारी के पहले दो संतान को पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है

17. यदि दूसरा संतान के समय जुड़वां बच्चे का जन्म होता है तो पहले बच्चे के साथ साथ दोनों जुड़वे बच्चों को भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। यदि कोई बच्चा दिव्यांग हैं तो उसे दोगुना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है।

18.  रेलवे कर्मचारी अपने नौकरी के दौरान पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा शादी नहीं कर सकता है। परन्तु यदि पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वह दूसरी शादी कर सकता है। ऐसे परिस्थिति में दूसरी पत्नी के भी पहले दो संतान को चिल्ड्रेन एडुकेशन अलाउंस मिलेगा। साथ ही साथ यदि पत्नी रेलवे कर्मचारी है तो पुनः उसे प्रत्येक बच्चे पर मातृत्व अवकाश और पुरूष कर्मचारी को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।

19. यदि महिला कर्मचारी के पहले पति का मृत्यु हो जाता है तो वह भी दूसरी शादी कर सकती है। ततपश्चात उसके दूसरे पति को भी वह सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पहले पति को मिल रहा था।

20. वैसे कर्मचारी जो 1.2004 के पहले नियुक्त किए गए हैं उन्हें आजीवन पेंशन की सुविधा मिलता है और उनके मृत्युपरान्त उसके विधवा पत्नी को भी पेंशन मिलेगा। विधवा पत्नी के मृत्युपरान्त परिवार में यदि पूर्ण रूप से विकलांग पुत्र, अविवाहित पुत्री या विधवा पुत्री में से किसी एक को पेंशन देने का प्रावधान है।

21. कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो यूनियन के Office Bearer होते हैं, उन्हें रेलवे के अधिकारियों के साथ मीटिंग हेतु साल में अधिकतम 6 दिन का विशेष अवकाश मिलता है। जैसे – Informal Meeting, PNM आदि।

22. ऐसे कर्मचारी जो खेल कुद में रुचि लेते है और रेलवे के तरफ से खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उन्हें प्रत्येक दिन Second Half में ड्यूटी न करा कर, खेल का अभ्यास करने की छूट दी जाती है। साथ ही इनको जब किसी प्रतियोगिता खेल में भाग लेते है तो विशेष अवकाश का सुविधा मिलता है ।

23. किसी कर्मचारी का अपने कार्य स्थल से कहीं दूसरे जगह स्थानान्तरण किया जाता हैं तो तो उसे परिवार सहित ट्रांसफर पास मिलता हैं, जिसकी वैलिडिटी दो महीने की होती हैं। घर के सामान की ढुलाई के लिए अलग से ट्रांसफर भत्ता मिलता है।

24. प्रत्येक कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय गंतब्य स्थान तक जाने के लिए फैमिली पास मिलता हैं जिसका वैलिडिटी तीन महीने तक का होता है। साथ ही साथ घरेलू सामान को भी शिफ्ट करने के लिए अलग से भत्ता मिलता है।

25. सामान्यता कर्मचारी को आठ घंटे प्रतिदिन ड्यूटी करने के बाद सातवाँ दिन Minimum 30 घण्टे का Rest दिया जाता हैं। ऐसे कर्मचारी को Continuous श्रेणी में रखा जाता हैं। जैसे Clerk, SM, GUARD, DRIVER, TC, TTE आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

26. कुछ कर्मचारियों की ड्यूटी 12 घण्टे की होती हैं। उन्हें सप्ताह में दो दिन का Rest मिलता हैं। इस तरह के स्टाफ Essential intermittent स्टाफ कहलाते हैं। Gate keeper, Chowkidar आदि इसके अंर्तगत आते हैं।

27. कुछ कर्मचारियों को 6 घण्टे का ड्यूटी बड़े ही सतर्क होकर करना पड़ता हैं। ये ट्रेन के परिचालन नियंत्रण के रूप में काम करते हैं। इनको Intensive Group में रखा गया हैं इन्हें भी साप्ताहिक Rest दिया जाता हैं। जैसे – Controller आदि.

28. कुछ कर्मचारियों जिनका scheduled Rest निश्चित नहीं होता हैं और न ही roaster ड्यूटी होता हैं। इन्हें 24 घण्टे की जिम्मेवारी होती हैं और जब रेलवे को काम की जरूरत होती हैं उस समय इन्हें उपस्थित हो कर काम को निपटाने पड़ते हैं। जैसे- Accident site, Break Down आदि के स्टाफ । इस प्रकार के ड्यूटी के लिए सभी विभागों से स्टाफ Nominate किये जाते हैं। ये Excluded श्रेणी में आते हैं

इसके अलावा भी और कई सारी सुविधाएं कर्मचारियों को समयानुसार मिलते रहता है साथ ही सुविधाएं समयानुसार संसोधित भी होते रहते है।

Rail news Center

 

 

 

 
Railway Employee (App) Rail News Center ( App) Railway Question Bank ( App) Cover art  

Railway Mutual Transfer

(App)
Information Center  ( App)
 
Disclaimer: The Information /News /Video provided in this Platform has been collected from different sources. We Believe that “Knowledge Is Power” and our aim is to create general awareness among people and make them powerful through easily accessible Information. NOTE: We do not take any responsibility of authenticity of Information/News/Videos.
Share

This entry was posted in 2 Railway Employee, 3 Always Important, Employee Facilities, Know About, Railway Employee Tags: ,